दहेज हत्या करने वाले चार को उम्रकैद की सजा

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): गाजियाबाद की अदालत ने पिलखुवा के मोहल्ला कस्तला कसमाबाद में रहने वाले शमीम और उसके भाई, पिता व मां को दहेज हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है जिन्होंने 15 जून 2014 को दहेज की खातिर एक विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया था। गाजियाबाद में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को चारों को उम्रकैद की सजा सुनाई।


साल 2008 में मोहसिना की शादी पिलखुवा के कस्तला कसमाबाद निवासी शमीम के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज में बाइक की मांग करने लगे और विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। गांव वालों ने आपस में समझौता करा दिया लेकिन उसके बाद भी दहेज लालची नई-नई फरमाइश करते जिन्होंने 15 जून 2014 को मोहसिना की हत्या कर उसे फंदे से लटका दिया। मृतका के मायके पक्ष के लोगों को जब सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंचे। मृतक की लाश देखकर उनके होश उड़ गए जिसके बाद उन्होंने पुलिस से मामले में शिकायत की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति शमीम, सास अजीजन, ससुर नासिर, देवर यासीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

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