
घटतौली व धोखाधड़ी के मामले में शुगर मिल के पूर्व महाप्रबंधक बरी
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़ डॉ. बह्मपाल सिंह ने मोदीनगर चीनी मिल के पूर्व महाप्रबंधक बीपी मलिक को घटतौली और धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई के दौरान आरोपों से बरी कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित न कर दे। ऐसे में जनपद हापुड़ के देहात थाने में दर्ज धारा 420 और 120 बी आईपीसी के आरोपों से बीपी मलिक को दोष मुक्त कर दिया गया है।
मोदीनगर चीनी मिल के हापुड़ देहात क्षेत्र के ददायरा प्रथम गन्ना क्रय केंद्र पर 2014 में गन्ना विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया था। उस दौरान टोल में अनियमितता के आरोप लगे। घटतौली और धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद मामला न्यायालय तक पहुंचा। 12 साल पुराने मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़ ने शुगर मिल के पूर्व महाप्रबंधक को घटतौली के मामले में बरी कर दिया है।
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