दो दोषियों को पांच-पांच साल का कारावास

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जनपद में दो न्यायालयों ने गुरुवार को अलग-अलग मामलों में अहम फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अर्थदंड भी लगाया.
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि गांव लंबिया थाना रजपुरा अमरोहा निवासी में महकार सिंह पर सिंभावली क्षेत्र के गांव निवासी नाबालिग के अपहरण में सहयोग करने का आरोप था. मामले में सुनवाई के दौरान अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट न्यायधीश श्वेता दीक्षित ने आरोपी को अपहरण में सहयोग करने और नाबालिग पर शादी के लिए दबाव बनाने का दोषी करार दिया और 5 वर्ष की सजा सुनाई. साथ ही दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.
वहीं एक अन्य मामले में सत्र न्यायधीश विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट कोर्ट ने चोरी की योजना बनाने के मामले में एक आरोपी को पांच वर्ष की सजा सुनाई. साथ ही अर्थदंड भी लगाया. बता दें कि पुलिस ने धनौरा रोड पर साईं मंदिर से टिंकू निवासी भटोना को उसके साथी देवेंद्र व सुंदर के साथ चोरी की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया. मामले में न्यायधीश उमाकांत जिंदल ने आरोपी को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.





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