हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया जिनमें से तीन को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया तो वहीं दो हत्यारों को सात वर्ष सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
पांच सौ रुपए को लेकर हुआ था विवाद:
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्ण कांत गुप्ता ने बताया कि मामला 31 जुलाई वर्ष 2015 का है जब बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव प्रवीण कुमार पुत्र रूपचंद निवासी हबीसपुर बिगास से गांव के ही रहने वाले राजेश उर्फ झबरा पुत्र रामचंद्र ने 500 रुपए उधार मांगे और शाम को लौटाने का वादा किया। जब शाम के समय प्रवीण ने अपने उधार दिए हुए रुपए वापस मांगे तो आरोपी आग बबूला हो गया। गुस्साया राजेश अपने सगे भाइयों संजय, अन्नू पुत्रगण रामचंद्र, रामचंद्र व चाचा रामकिशन पुत्रगण खचेडू तथा कुलदीप पुत्र रामकिशन के साथ प्रवीण के यहां पहुंचा और लाठी-डंडे व सरिये से पीड़ित के घर में घुसकर प्रवीण तथा उसके परिजनों पर हमला कर दिया।
रुपचंद्र की हुई मौत:
प्रवीण व उसके पिता रूपचंद्र, चाचा नवीन, भाई जयवीर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर इकट्ठा हुए लोगों ने रूपचंद्र को जख्मी हालत में हापुड़ के अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
आरोपी अन्नू की हो चुकी है मौत:
मामले में कार्रवाई करते हुए बाबूगढ़ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचक ने साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इसी दौरान आरोपी अन्नू की विचारण के दौरान मौत हो गई।
हुई सजा:
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद हापुड़ रविंद्र कुमार प्रथम ने शनिवार को सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाते हुए आईपीसी की धारा 304 के तहत आरोपी राजेश, संजय, कुलदीप, रामचंद्र व रामकिशन को दोषी ठहराते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया।
न्यायालय ने राजेश, संजय, कुलदीप को हत्या का दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया तो वहीं रामचंद्र व रामकिशन को दोषी पाते हुए उम्र के दृष्टिगत सात वर्ष सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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