हथियार रखने पर दो हजार रूपए का अर्थदण्ड
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त जितेन्द्र द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 97/2002 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम आज दिनांक 23.01.2024 को माननीय न्यायालय ACJ(JD) JM गढ़मुक्तेश्वर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। दोषसिद्ध अपराधी जितेन्द्र पुुत्र मनीराम निवासी सलारपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
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