शस्त्र रखने पर चार रूपए का अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दंडित किया।
वर्ष 2019 में अभियुक्त जुबैर पुत्र फारुख द्वारा अवैध शस्त्र रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 158/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 06 मार्च 2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 4,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी जुबेर पुत्र फारूक निवासी मोहल्ला पट्टी वाला ग्राम वैट थाना सिंभावली जनपद हापुड़ है।
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