हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम में अपात्र लाभार्थियों पर कार्यवाही के आदेश का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देने लगा है. जिला हापुड़ के तमाम डिपों धारको के यहां कार्ड सरेंडर करने के इच्छुक अपात्र कार्ड धारकों द्वारा प्रार्थना पत्र देकर राशनकार्ड निरस्त कराए जा रहे हैं जो सिलसिला लगातार जारी है. अब तक लगभग 40 से ज्यादा अपात्र लोग अपना कार्ड सरेंडर कर चुके हैं जबकि कुछ अपात्र राशन कार्ड धारक स्वयं जिला पूर्ति कार्यालय व कुछ अपात्र राशन कार्ड धारी तहसील पूर्ति कार्यालय में जाकर अपना कार्ड सरेंडर कर चुके हैं. पूर्ति निरीक्षक प्रीति रानी ने बताया है कि अब तक हापुड़ शहर के 40 से ज्यादा अपात्र लाभार्थी अपना राशन कार्ड सरेंडर कर चुके हैं और उनका कहना है कि सरकार द्वारा वसूली से बचने के लिए अपात्र लाभार्थी तुरंत अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दें. शासन द्वारा आदेशित है कि अगर जांच में अपात्र राशन कार्ड पाया जाता है तो लाभार्थी से 24 रुपए किलो गेहूं व 32 रुपए किलो चावल के हिसाब से वसूली की जाएगी.
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