मतदाता पहचान पत्र न होने पर 12 विकल्पों की सुविधा
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र न होने की स्थिति में 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में गुरुवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश भेज दिया गया है। उन्होंने कहा है कि आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों या डाकघरों के फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र को पात्र माना जाएगा। सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र और यूडीआईडी कार्ड, सामाजिक न्याय मंत्रालय वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज पात्र माना जाएगा।
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