पात्र वोटर लिस्ट में शामिल होने से वंचित न रहने पाए
हापुड, सूवि(ehapurnews.com): एक जनवरी-2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराये जाने तथा पूर्व से शामिल नाम को निर्वाचक नामावली में चेक करने के सम्बन्ध में कहा गया है कि वोटर मतदाता सूची में नाम शामिल करने से न रह जाए।
अर्हता तिथि 01-01-2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम सम्प्रति गतिमान है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 09 दिसम्बर, 2023 तक है।
उल्लिखित के परिप्रेक्ष्य में दैनिक समाचार पत्रों / संचार के साधनों के माध्यम से निरन्तर जागरूक किया जा रहा है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की समाप्ति तक जनपद का कोई भी अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में अपना नाम पंजीकृत कराने से छूट न जाये।
तत्क्रम में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि कृपया आप अपने कार्यालय/विभाग/संस्थान के सभी अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा यह सुनिश्चित करा लें कि उनका एवं उनके परिवार के समस्त अर्ह सदस्यों के नाम निर्धारित अवधि के अन्दर विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अवश्य सम्मिलित हो जायें तथा यदि सभी अर्ह सदस्य पूर्व से ही मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, तो अपना नाम निर्वाचक नामावली में अवश्य ही चेक कर लें ताकि समय रहते अपेक्षित कार्यवाही, यदि कोई हो, कराते हुए आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के मतदान दिवस पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
दिल्ली की डॉ शूची तनेजा दुआ अब हापुड़ शहर में : 7017732103































