बिजली तार चोर को हुई सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा विद्युत तार व विद्युत उपकरण चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने सजा सुनाई है।
वर्ष 2023 में अभियुक्त शाहबुद्दीन उर्फ साबू द्वारा विद्युत तार व विद्युत उपकरण चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 78/2023 धारा 136, 137 विद्युत अधिनियम व मु0अ0सं0 98/2023 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किये गये थे। उक्त मुकदमों में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (02 वर्ष) के कारावास से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी शाहबुद्दीन उर्फ साबू पुत्र यासीन निवासी मौ0 सद्दीकपुरा कस्बा व थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ है।
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