हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): 10 किलोवाट से अधिक के सभी व्यवसायिक कनेक्शन धारकों को अब विद्युत सुरक्षा की रिपोर्ट देनी होगी। शार्ट सर्किट के कारण लगने वाली आग की घटनाओं में कमी लाने के चलते ऊर्जा निगम ने यह नया नियम बनाया है।
हापुड़ के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार ने बताया कि वर्तमान में जो कनेक्शन विभाग देता है उसकी गारंटी मीटर तक ही होती है जबकि परिसर के अंदर उपभोक्ता ने किस मटेरियल का इस्तेमाल किया है इसकी जानकारी नहीं हो पाती। कई बार ऐसा प्रकाश में आया है कि बड़े लोड पर कम वाट का तार और अन्य उपकरण उपभोक्ता लगा लेते हैं जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट की घटना होती है। ऐसे में इन्हें रोकने के लिए विद्युत सुरक्षा की रिपोर्ट को लेकर बदलाव किया गया है। इसके लिए स्विच, तार, पंखे आदि उपकरण से संबंधित जानकारी होती है। इसके लिए टीम द्वारा सर्वे भी कराया जाता है।
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