हापुड़ (Hapur) जिला प्रशासन ने गृह मंत्रालय (Home Ministry) के आदेशों के बाद फैसला लिया है कि हापुड़ जिले में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (Electrical Shops) व स्टेशनरी (Stationary) तथा पाठ्य पुस्तकों से संबंधित कुछ दुकानों को सशर्त राहत दी जाएगी। यह राहत सुबह सात बजे से सुबह 10 बजे के बीच रहेगी। ऐसे में प्रशासन ने एक सूची जारी कर कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की है लेकिन इन सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। देखें किन दुकानों को छूट दी गई है:- (ehapurnews.com, May 04, 2020, Time: 07:58 PM)

