Friday, October 18, 2024
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नशे के सौदागर को कारावास व अर्थदण्ड की सजा








नशे के सौदागर को कारावास व अर्थदण्ड की सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2009 में अभियुक्त अकरम द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी एवं अवैध असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 05/2009 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट व मु0अ0सं0 07/2009 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (01 माह 04 दिवस) व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी अकरम पुत्र हसमुद्दीन निवासी ग्राम रतुपुरा थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ है।

मैक्स हॉस्पिटल के पूर्व चिकित्सक डॉ. अभिषेक शर्मा (E.N.T.) अब हापुड़ में: 9927827214

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