नशे के सौदागर को 11 माह की सजा व पांच हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा

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    हापुड़ सीमन (ehapurnews.com): हापुड न्यायालय ने नशे के एक सौदागर को 11 माह का कारावास व पांच हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।नशे का सौदागर थाना धौलाना के गांव पिपलैडा का शौकीन बंजारा है।आरोपी के विरुद्ध पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए एक अभियुक्त को 11 माह का सश्रम कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।





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