नशे के सौदागर को मिली सजा

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नशे के सौदागर को मिली सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वर्ष 2023 में अभियुक्त भोले द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 14/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई अवधि (07 दिवस) व 3,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अभियुक्त भोले पुत्र रामरतन निवासी ग्राम शेरपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।

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