सड़क हादसे में घायल करने पर चालक को मिला दंड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर बाइक सवार को घायल करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष 2023 में अभियुक्त चरन सिंह द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर बाइक सवार को घायल करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 152/2023 धारा 297, 338 भादवि थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी चरन सिंह पुत्र मुखराम निवासी फतेहपुर अब्बू निवासी डिडोली जनपद अमरोहा है।
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