
जिला बदर को न्यायालय से मिली सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा जिला बदर आदेश का उल्लघन रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
अभियुक्त कलवा द्वारा जिलाधिकरी के जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 12/2020 धारा- यूपी 10 जी एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुए जेल मे बिताई गयी अवधि (06 माह 14 दिन) व 2,500/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी कलवा पुत्र इबरा निवासी ग्राम व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
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