दिव्यांगजनों को रोजगार हेतु लोन मिलेगा,जाने कैसे
हापुड सूवि(ehapurnews.com): दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा संचालित दुकान निर्माण व संचालन योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। जिसमें दुकान निर्माण हेतु रू0 20,000 (15,000 ऋण एवं रू0 5000/- अनुदान) अथवा ठेला, गुमटी, किराये की दुकान आदि हेतु रू0 10,000/- (जिसमें रू 2500/- अनुदान एवं रू0 7500/-ऋण के रूप) रोजगार हेतु प्रदान किये जाते है।
पात्रता’समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन जो उत्तर प्रदेश के निवासी है।
जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो।
जिनकी आयु 18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक न हो।
जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामले में सजा न पाए हों तथा जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशी देय न हों, एवं जिनके पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फिट भूमि हो या अपने स्रोतो से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने व लेने में समर्थ हो ।
मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।इच्छुक दिव्यांगजन दुकान निर्माण / संचालन योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु divyangjandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, आय प्रमाण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता, अधिवास का प्रमाण की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है जिसकी एक प्रति दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, विकास भवन, हापुड़ में जमा करेंगे ताकि नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।
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