हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): कोविड-19 वायरस के बढ़ते हुए प्रभाव, पंचायत चुनाव, होली पर्व आदि के मद्देनजर जिलाधिकारी अनुज सिंह ने नई गाइड लाइन जारी करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।


जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार जुलूस व सार्वजनिक कार्यक्रम आदि प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ही आयोजित किए जाएंगे और मास्क, सार्वजनिक दूरी और सैनेटाइजर आदि की व्यवस्था जरुरी है।
सार्वजनिक कार्यक्रम में 60 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष से कम आयु व गम्भीर बिमारियों से पीडि़त व्यक्ति शामिल न हो। कोविड संक्रमित प्रदेशों से होली पर्व पर घर आने वाले व्यक्तियों की कोविड जांच करानी जरुरी है।
कक्षा 8 तक समस्त निजी/सरकारी तथा अद्र्ध सरकारी विद्यालयों में 24 मार्च से 31 मार्च तक होली अवकाश रहेगा। रेलवे स्टेशन व बस अड्डों पर कोविड की सघन जांच होगी। आदेशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाइ्र की जाएगी।
विस्तृत जानकारी के लिए देखें सलंग्र-आदेश।
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