लुटेरे को अदालत ने सुनाई 45 माह की जेल व अर्थदण्ड की सजा
हापुड,सीमन (ehapurnews.com):हापुड सीजेएम ने लूटपाट के एक आरोपी पर दोष सिध्द होने पर 45 माह के कारावास व चार हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए लूट के अभियोग में एक अभियुक्त को 03 वर्ष 09 माह का साधारण कारावास व 4,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया है।अभियुक्त पिलखुआ के मौहल्ला सिद्दीकपुरा का बिलाल है।अभियुक्त को जेल भेज दिया है।
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