धोखाधड़ी के मामले में बैंक अधिकारी द्वारा सहयोग न करने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनपद हापुड़ के थाना पिलखुवा में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में बैंक अधिकारी द्वारा सहयोग न करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस को सहयोग न करने वाले बैंक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की छूट दी है। पुलिस के पास सबूत छिपाने या अपराध की जांच में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का पर्याप्त अधिकार है। इसी के साथ कोर्ट ने पूछा कि पुलिस इस अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही?

कोर्ट का कहना है कि बैंक के अधिकारी महत्वपूर्ण तथ्य छिपा रहे हैं जिससे न्याय प्रक्रिया की प्रगति में बाधा आ रही है। न्यायमूर्ति अजय भनोट ने आलोक झा की सशर्त जमानत स्वीकार करते हुए आदेश दिया है। कोर्ट ने व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति लेकर उसकी रिहाई का निर्देश दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के ढुलमुल रवैया से जांच करने में उनकी विफलता पर चिंता जताई और कहा कि अपराध की गंभीरता पुलिस को कुशल व त्वरित निष्पक्ष विवेचना करने की कानूनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करती है।

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