
असलाह रखना कबूला,तीन अभियुक्त हुए दंडित
हापुड सीमन (ehapurnews.com):जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में तीन अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष 2006 में अभियुक्त बिरेन्द्र उर्फ मुनीम द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध आर्म्स एक्ट मे थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 1,500/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी बिरेन्द्र उर्फ मुनीम पुत्र जनकसिंह निवासी ग्राम श्यामपुर जट थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड है।
वर्ष 2010 में अभियुक्त मनोज उर्फ विनोद द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूध्द थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 2.500/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी मनोज उर्फ विनोद पुत्र ऋषिपाल उर्फ उमेशचन्द निवासी ग्राम छिजारसी थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ है।
वर्ष 2010 में अभियुक्त जावेद द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 2.000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी जावेद पुत्र बाबू खां निवासी ग्राम सिखेडा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ है।
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