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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): थाना पिलखुवा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 01 आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 8,000/- रूपये के अर्थदण्ड से न्यायालय ने दण्डित किया है।
हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के अन्तर्गत थाना पिलखुवा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते थाने के मु0अ0सं0 167/14 धारा 354क भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट में 01 आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 8,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।दंडित आरोपी सुभाष पुत्र रोहताश निवासी ग्राम खैरपुर खैराबाद थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ है।




























