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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले के आरोपी को न्यायालय ने शुक्रवार को दोषी मानते हुए सात वर्ष तीन महीने के कारावास और 6,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। बाबूगढ़ पुलिस ने साल 2015 में प्रेम पुत्र गंगा शरण निवासी माडे की मढैया बुलंदशहर के खिलाफ धारा 420, 414 व 413 के तहत मुकदमा दर्ज किया था जिसकी सुनवाई न्यायालय में हुई और न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 7 वर्ष 3 महीने के कारावास से दंडित किया है।




























