हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़ कोर्ट ने रोडवेज के संविदा परिचालक द्वारा पिछले वर्ष आत्महत्या करने के मामले में हापुड़ कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मृतक की मां ने रोडवेज के अधिकारी और कर्मचारियों पर उसके बेटे के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए न्यायालय में वाद दायर किया था।
अधिवक्ता भोपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि मोहल्ला अर्जुन नगर निवासी सुमन ने न्यायालय में एक वादा किया था जिसके अनुसार उसका बेटा हेमंत कुमार शर्मा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अधीन संविदा पर रोडवेज डिपो हापुड़ में परिचालक था। महिला का आरोप है कि अधिकारी उसके बेटे का उत्पीड़न कर रहे थे जिसके चलते हैं उसने 24 अगस्त 2023 को जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। डिपो के अधिकारियों ने उसे उसके बेटे से मिलने तक नहीं दिया था। पीड़िता ने न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पुलिस को मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
सोलर पैनल लगवाना हुआ सस्ता, सब्सिडी व लोन की सुविधा का उठाएं लाभ: 7011060034


































