हापुड़ नगर पालिका में हर माह नहीं होती बोर्ड बैठक
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): नगर पालिका परिषद हापुड़ के बोर्ड गठन को डेढ़ वर्ष पूरा हो चुका है, परंतु चेयरमैन बोर्ड बैठक हर माह बुलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे है जिस कारण हापुड़ में विकास कार्यो को गति नहीं मिल पा रही है और पुराने अटके भुगतान धड़ल्ले से किए जा रहे है।
उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 86(1) में यह व्यवस्था दी गई है कि नगर पालिका की कम से कम एक बैठक प्रतिमाह उस दिन होगी जो विनियम द्वारा निश्चित की जाए या जिसके बारे में उस रीति से, जिसका विनियम द्वारा इस निमित्त उपबंध किया गया हो, नोटिस दिया जाए।
खास बात तो यह है कि विकास का शोर मचाने वाले सभासद भी बैठक बुलाने को लेकर चुप्पी साधे है।
बता दें कि नगर पालिका परिषद हापुड़ क नवनिर्वाचित चेयरमैन व सभासदों ने 26 मई-2023 को शपथ ग्रहण की थी और प्रथम बोर्ड बैठक 21 जून-2023, दित्तीय बैठक 16 सितम्बर-2023 तथा तृतीय बोर्ड बैठक मार्च-2023 चतुर्थ बोर्ड बैठक 20 जुलाई-2024 को बुलाई गई यानि की गत डेढ़ वर्ष में कुल चार बोर्ड बैठक बुलाई गई है तो फिर हापुड़ के विकास को कैसे पंख लगेंगे।
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