अंटी से तमंचा मिला,सो मिली सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
वर्ष 2011 में अभियुक्त ब्रिजे द्वारा अवैध असलहा रखना करना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 160/2011 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि(02 माह 12 दिवस) तथा 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी ब्रिजे पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम जखैडा थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
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