Friday, November 22, 2024
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आर्म्स एक्ट के एक मुकद्दमे का 18 साल बाद हुआ निबटारा








आर्म्स एक्ट के एक मुकद्दमे का 18 साल बाद हुआ निबटारा
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त पंकज कुमार द्वारा अवैध असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 66/2006 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायायल उठने तक की सजा व जेल में बिताई गई अवधि (03 दिवस) व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी पंकज कुमार पुत्र कैलाश सिंह निवासी मौ0 अर्जुन नगर थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।

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