हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): ऊर्जा निगम के छह आधिकारियों के निलंबन के मामले में अवर अभियंता लेखराज सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने उनके निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। इससे पहले एक एसडीओ तथा एक अवर अभियंता के निलंबन के आदेश पर भी रोक लग चुकी है।

कुछ कॉलोनी में आरडीएसएस योजना की सामग्री में अन्य कुछ मामलों में टीम ने तत्कालीन अधीक्षण अभियंता अवनीश कुमार, एसडीओ तृतीय देवेंद्र कुमार, आनंद मौर्य, सीए संजीव आनंद व पिलखुवा के अवर अभियंता संतोष दिवाकर को निलंबित कर दिया गया था जिसके बाद हाई कोर्ट ने एसडीओ तृतीय देवेंद्र कुमार के निलंबन को गलत बताया था। अवर अभियंता आनंद मौर्य के निलंबन पर रोक लगा दी थी। अब अवर अभियंता लेखराज सिंह की याचिका को भी हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है जिसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली है।
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