
17 साल बाद पशु कटान मुकद्दमे का निस्तारण
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा प्रतिबंधित पशु कटान करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
अभियुक्त शमशाद द्वारा प्रतिबंधित पशु कटान करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 678/2008 धारा 5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (14 दिवस) व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी शमशाद पुत्र नजीर निवासी ग्राम दौताई थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ है।
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