चाकू रखना स्वीकारा,मिला दंड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से चाकू रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने सजा सुनाई और अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियुक्त रंजीत द्वारा अवैध रुप से चाकू रखने के प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 154/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। इसी क्रम में न्यायालय ने अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी रंजीत पुत्र हरि सिंह निवासी ग्राम अल्लीपुर थाना बहादुरगढ़ है।
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