
गौवध जुर्म स्वीकारा,मिली सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा प्रतिबंधित पशु का मांस विक्रय करने के मामले में चार अभियुक्तो को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई,साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2003 में अभियुक्तगण द्वारा प्रतिबंधित पशु का मांस विक्रय करने के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 317/2003 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमों में अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि (01 माह 10 दिवस) व 2,000-2,000/- रुपये (कुल 8,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी यूनुस पुत्र अलीशेर निवासी ग्राम निडौरी थाना पिलखुवा जनपद हापुड़,दाऊद पुत्र अलीशेर निवासी ग्राम निडौरी थाना पिलखुवा जनपद हापुड़,आबिद पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम निडौरी थाना पिलखुवा जनपद हापुड़, फकीरा पुत्र मौ0 अली निवासी ग्राम निडौरी थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ है।
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