एडीएम कोर्ट ने दुकानदारों पर लगाया जुर्माना
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने जिले में खाद्य सामग्री के नमूने लिए थे। नमूने जांच में अधोमोनक या मानक के विपरीत मिले या फेल हो गए ऐसे में एडीएम कोर्ट ने दुकानदारों पर जुर्माना लगाया है।
रेलवे रोड स्थित बंगला स्वीट्स से लिए खोया नमूने पर 20 हजार सिंभावली के गांव शरीफपुर में फुरकान के यहां से लिए मस्टर्ड ऑयल पर 20 हजार गांव रौटी में दानिश के यहां से लिए रसगुल्ले के नमूने पर 20 हजार पिलखुवा के मोहल्ला चाहडिब्बा निवासी अंशुल बंसल के यहां से बेसन के नमूने पर 20 हजार धौलाना क्षेत्र के गांव पिपलेड़ा में जाकिर कॉलोनी निवासी अमजद किराना स्टोर से लिए गए बेसन पर 15 हजार गांव हरसिंहपुर निवासी सुरेश कुमार के यहां से मिक्स दूध पर 10 हजार गांव अटूटा निवासी प्रदीप के यहां से मिक्स दूध पर 15 हजार गांव बनखंडा निवासी अनुज गोयल के यहां से मस्टर्ड ऑयल पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
पंजाबी तड़के के साथ चखें अमृतसरी छोले व चूरचूर नान का स्वाद: 8218584166