हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): सरकारी राशन को रास्ते में उतारकर लोडिंग-अनलोडिंग करने के मामले में शासन गंभीर है। पुलिस का मानना है कि सरकारी राशन उचित दुकान तक ना पहुंचाने और रास्ते में ही उतारने से कालाबाजारी और डायवर्जन की संभावना बनी रहती है। ऐसे में यदि कोई ठेकेदार भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न का उठान करने के बाद सीधे उचित दर विक्रेता की दुकान तक नहीं पहुंचाता तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे में शासन ने परिवहन हैंडलिंग ठेकेदारों को निर्देश दिए हैं कि वह 25% हल्के वाहनों का इस्तेमाल करें जिससे संकरी गलियों आदि क्षेत्रों में स्थित राशन की दुकान तक राशन सीधे बिना किसी रूकावट के पहुंच सके। यदि सिंगल स्टेप डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था का पालन नहीं होता है तो परिवहन ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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