गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ में ऐसा प्रकाश में आया है कि कुछ अपात्र परिवार राशन कार्ड बना कर सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का अनुचित ढंग से लाभ उठा रहे हैं. ऐसे में इन सभी पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से विभाग ने कमर कस ली है और जिला अधिकारी अनुज सिंह ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत सभी अपात्र परिवारों को चेतावनी दी है कि वह अपना राशन कार्ड तहसील और जिला पूर्ति कार्यालय में समर्पित कर दें. जांच में यदि अपात्र परिवार खाद्यान्न प्राप्त करता पाया गया तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जब से खाद्यान्न ले रहे हैं तब से गेहूं पर ₹24 किलो और चावल पर ₹32 किलो की दर से वसूली की जाएगी. पात्र गृहस्थी हेतु निर्धारित एक्सक्लूजन क्राइटेरिया निम्न प्रकार है:

  1. समस्त आयकर दाता
  2. ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 04 पहिया वाहन तथा ट्रैक्टर अथवा हारवेस्टर अथवा वातानुकलन यंत्र (एयर कंडिशनर) अथवा 5 केबीए या उसके अधिक क्षमता का जनरेटर हो।
  3. ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 05 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, किन्तु बुंदेलखंड एवं सोनभद्र जनपद में कैमूर पर्वतमाला के दक्षिणी क्षेत्रों में यह सीमा 7.5 एकड़ होगी।
  4. नगरीय क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मी. से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लॉट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 मी. से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो। एवं ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व के साथ 80 वर्ग मी. या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो।
  5. ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्य कि आय 02 लाख प्रति वर्ष के अधिक हो।
  6. नगरीय क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्य कि आय 03 लाख प्रति वर्ष के अधिक हो।
  7. ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेन्स /शस्त्र हो, को इस योजना हेतु अपात्र घौषित किया गया है।




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