हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ में ग्रेप लागू हो चुका है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप लागू कर दिया गया है। इसके बाद कई प्रकार की पाबंदियां अब शुरू हो गई है। उल्लंघन करने पर गैप और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, एनजीटी के नियमों के तहत कार्रवाई होगी।
ग्रेप के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। खुले में कूड़ा जलाने पर नगर पालिका 25 हजार तक जुर्माना वसूलेगी। खुले में निर्माण सामग्री डालने और धूल उड़ाने पर भी कार्रवाई होगी। निर्माण कार्य वाले स्थान पर नियमों का पालन करना होगा। निर्माण वाले स्थान पर हरा जालीदार कपड़ा डालना होगा। हालांकि फैक्ट्री के लिए अभी ग्रेप लागू नहीं हुआ है।
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