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हापुड़ सीमन (ehapurnews.com) : कृषि विभाग कीटनाशक विक्रेताओं की दुकान और फर्म का लगातार निरीक्षण कर रहा है। इस दौरान विभाग ने कई कमियां पाई हैं। विभाग का कहना है कि बिना लाइसेंस के कीटनाशक बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कीटनाशक अधिनियम 1968 और कीटनाशक नियमावली 1971 के तहत कीटनाशक विक्रेताओं द्वारा वितरित किए जा रहे कीटनाशक स्टॉक की बिक्री और वितरण की सूची हर महीने की 25 तारीख को विभाग के कार्यालय में सौंपनी है। विभाग का कहना है कि यदि कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के कीटनाशक की बिक्री करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई विभाग करेगा
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