हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ की अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को आरोपी को दोषी करार दिया और 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
बता दें कि घटना 22 जनवरी वर्ष 2018 की शाम की है जब गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी कि उसकी बेटी खेतों से घर लौट रही थी कि रास्ते में गांव निवासी एक आरोपी जबरन उसे सरसों के खेतों में ले गया और उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया जिसके बाद पुलिस ने पोक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश कमलेश कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
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