हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जनपद हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हापुड़ श्वेता दीक्षित ने पॉक्सो के एक मामले में सुनवाई के दौरान कलवा पुत्र राम प्रसाद को नाबालिग के साथ बलात्कार का दोषी मानते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 35 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) हरेंद्र कुमार त्यागी ने बताया कि मामला थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का है जब गढ़मुक्तेश्वर के मौहल्ला चन्दयाना वाला निवासी कलवा ने साल 2014 में एक नाबालिगा के साथ रेप किया। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को मामले की तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु की और मामला न्यायालय पहुंचा। मामले में सुनवाई के दौरान शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हापुड़ श्वेता दीक्षित ने आरोपी को दोषी मानते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास तथा 35 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
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