हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की अपर जिला एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हापुड़ न्यायाधीश श्वेता ने नौ वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने के मामले में मंगलवार को आरोपी को दोषी करार दिया और कुकर्म के दोषी को पांच वर्ष सश्रम कारावास तथा 16,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक पक्सो हापुड़ हरेंद्र त्यागी ने बताया कि वर्ष 2019 में जनपद हापुड़ के थाना हाफिजपुर पुलिस ने गांव चितौली निवासी मोनू पुत्र सुमंत निवासी गांव चितौली के नौ वर्षीय बालक के साथ कुकर्म किया जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए पोक्सो एक्ट व विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां आरोपी को मंगलवार को अदालत ने दोषी मानते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास तथा 16,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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