हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया और उसे सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया।
विशेष लोक अभियोजक पोक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि 27 मार्च 2023 को वह और उसकी पुत्री मजदूरी करने के लिए गई हुई थी। इस बीच उसकी 12 वर्षीय नाबालिक धेवती को मोहल्ला शंभूपुरा का धर्मपाल पुत्र बाबूराम अपने साथ ले गया और अश्लील हरकत करने लगा। पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपी ने उसे छोड़ दिया और पीड़िता भागती हुई घर आ गई। शाम के समय जब उसकी नानी और मां घर लौटी तो पीड़िता ने घटना के बारे में जानकारी दी जिन्होंने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
हापुड़ क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिसोदिया का कहना है कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। मात्र 75 कार्य दिवस में सुनवाई पूरी कर न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।
पुलिस ने पोक्सो एक्ट समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जहां दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने शुक्रवार को आरोपी धर्मपाल को दोषी मानते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया।




























