हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में एक आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी पर 5,000 रुपए का अर्थदंड लगाते हुए डेढ़ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषी को 15 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ कोतवाली पुलिस ने रामपुर रोड के पास से चेकिंग के दौरान शिव दयालपुर भटियारे वाली गली हापुड़ निवासी सलमान को गिरफ्तार किया था। विशेष लोक अभियोजक आशीष कुमार ने बताया कि चेकिंग के दौरान आरोपी के कब्जे से दो किलो 30 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ डोडा चूर्ण बरामद हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए जहां मामले की सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए ढाई वर्ष के कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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