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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट न्यायालय ने गुरुवार को युवती से अश्लील हरकत करने के दोषी पीयूष को तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक विनीता त्यागी ने बताया कि छह फरवरी 2014 को पिलखुवा थाने में तहरीर दी गई जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके पश्चात मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां गोबर डालने गई युवती से अश्लील हरकत करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही 5000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
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