
चेक बाउंस के मामले में आरोपी दोषी करार
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): चेक बाउंस के मामले में अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन (प्रथम)/न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़ ने एक आरोपित को दोषी करार दिया है जिसपर अर्थदंड भी लगाया गया है। पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।
अधिवक्ता अंकित अग्रवाल ने बताया कि हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला घनश्यामपुरा निवासी अमित कुमार शर्मा ने न्यायालय में चार अक्टूबर 2018 को परिवाद दायर किया था। पीड़ित ने बताया था कि उसकी मोहल्ला गद्दापाड़ा के रहने वाले सलमान जिलानी से जान पहचान थी। सलमान जिलानी ने पीड़ित से एक लाख रुपये उधार लिए थे। इसकी एवज में पीड़ित को उसने बैंक का चेक दिया था। तय समय अवधि पर पीड़ित ने चेक बैंक में डाला तो वह बाउंस हो गया।
मामले में शिकायत पर आरोपित ने रुपये लौटाने से इन्कार कर दिया था। मामले में न्यायालय ने आरोपित के खिलाफ परिवाद दायर कर सुनवाई शुरू की थी। परिवाद की सुनाई अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन (प्रथम)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट तन्वी सिंह के न्यायालय में चल रही थी। सोमवार को न्यायालय ने आरोपित को दोषी करार दिया। उसे तीन माह का साधारण कारावास व 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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