चोरी व मारपीट का आरोपी दोषी
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी व मारपीट करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया। अभियुक्त इरफान पुत्र छोटे निवासी ग्राम दौताई थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ द्वारा चोरी व मारपीट करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 195/2015 धारा 379 भादवि (जेल में बिताई गई अवधि 06 माह व 2,000/-रुपये अर्थदण्ड), मु0अ0सं0 298/2017 धारा 380 भादवि (जेल में बिताई गई अवधि 02 वर्ष 01 माह 08 दिवस व 2,500/- रुपये अर्थदण्ड) व मु0अ0सं0 337/2017 धारा 380, 352, 504, 506 भादवि (जेल में बिताई गई अवधि 02 वर्ष 01 माह 08 दिवस व 2,500/- रुपये अर्थदण्ड) थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किये गये थे। उक्त मुकदमों में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 02 वर्ष 01 माह 08 दिवस व कुल 7,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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