एनडीपीएस एक्ट में आरोपी दोषी करार, एक वर्ष सश्रम कारावास

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    हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ की एक अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी करन पुत्र शराजू निवासी चीनी मिल मुरादपुर थाना सिंभावली को दोषी करार दिया और एक वर्ष सश्रम कारावास तथा 1,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी के खिलाफ जनपद हापुड़ के थाना देहात में वर्ष 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था जिसकी सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।

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