हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ की एक अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान आरोपी अनस पुत्र मेहर इलाही निवासी मोहल्ला मोती कॉलोनी हापुड़ को दोषी करार देते हुए एक वर्ष दो महीने सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी पर हापुड़ कोतवाली में वर्ष 2018 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
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