हत्या के एक अभियुक्त व उसके दो बेटों को आजीवन कारावास
हापुड,सीमन (ehapurnews.com):थाना बहादुरगढ के गांव पूठ में वर्ष-2016 में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में न्यायालय ने एक अभियुक्त व उसके दो बेटों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये (कुल 1,50,000/- रु0) के अर्थदण्ड से दंडित कराया है।
थाना बहादुरगढ के गांव पूठ के दीन मौहम्मद व उसके दो बेटों शान मौहम्मद तथा गुली हसन पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है।न्यायालय ने हत्या आरोपियो को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा दी है।
दमदार ई-रिक्शा के साथ पाएं उचित दामों पर सभी एसेसरीज मुफ्त व लोन फीस फ्री: 7906867483

