जेब से मिला चाकू,अब मिली सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध चाकू रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
अभियुक्त विपिन उर्फ रंजीत द्वारा अवैध चाकू रखना पाया गया था जिसके संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 78/2023 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर 10 माह का साधारण कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी विपिन उर्फ रंजीत पुत्र सुभाष निवासी मौ0 आहाता बस्तीराम कस्बा व थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ है।
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