डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर से जुड़े गांवों के लिए खास खबर
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर के पास रहने वाले ग्रामीणों के यह खास खबर है। फ्रेट कारिडोर हेतु निर्माणाधीन पारेषण लाइन (132 केवी डबल सर्किट हापुड़-गुलावठी-वैर पारेषण लाइन) का निर्माम कार्य पूरा कर लिया गया है। उक्त पारेषण लाइनों को 31 मार्च 2023 या उसके बाद कभी भी किसी भी दिन व किसी भी समय उच्च विभव (132 किलो वोल्ट) पर आवेशित किया जाएगा।
उक्त पारेषण लाइन तहसील-धौलाना/हापुड़, जनपद-हापुड़ के ग्राम-मीरपुर माजरा, भटियाना, साबुद्दीनगर, गिरधरपुर तुमरैल, धरमपुर बिस्वा, हरसिंगपुर, ब्रिजनाथपुर, मुर्शदपुर, ह्रदयपुर तथा तहसील-बुलंदशहर/सिकंदराबाद, जनपद-बुलंदशहर के ग्राम-अकबरपुर फ्रिजाबाद रधावली, उस्तरा, हुसैनपुर, गुलावठी, ब्रह्मानंद नगर, सैदपुर, छपरावत, खुशालपुर, हरचना, इशेपुर, अलीपुर, पिटोवास, फकाना, नगलाकाला, सेंगपुर, इस्लामपुर, पिलखनवाली, बिल्सुरी, सराय जगन्नाथ, सरायदूला, हमीरपुर, प्रानगढ़, जौली, भोंखेडा, महेपाजागीर, रोनी, सलोनी, भवरा, सेंगरा इत्यादि गांवों से होकर गुजर रही है।
सुरक्षा की दृष्टि से उपरोक्त पारेषण लाइनों के लाइन कारिडोर में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ जमा करना, आग जलाना, टावर पर चढ़ना, किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करना तथा टावर की नीव के पास खुदाई करना पूर्णतया प्रतिबंधित है।
भारतीय विद्युत अधिनियम-2023 तथा नियम-1956 के अंतर्गत ग्रामीणों को सलाह दी गई है कि उपरोक्त पारेषण लाइनों के टावर पर न चढ़े तथा विद्युत तारों से उचित दूरी बनाए रखे अन्यथा जान-माल की क्षति हो सकती है। दुर्घटना होने पर उल्लंघनकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे व पारेषण लाइन के सुचारु संचालन में वाधा उत्पन्न करने के कारण उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।
दिल्ली की डॉ शूची तनेजा दुआ अब हापुड़ शहर में : 7017732103
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